क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई टली

KHABAR MAHOBA News

महोबा। कस्बा कबरई के क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मौत के मामले में जेल में निरुद्ध आरोपी दरोगा देवेंद्र शुक्ला, सिपाही अरुण यादव, व्यापारी सुरेश सोनी और ब्रह्मदत्त की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। सुनवाई के लिए अगली तिथि भी तय नहीं की गई है।

कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी ने 07 SEPTEMBER 2020 को तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार पर छह लाख रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया (Social media) में वीडियो (video) वायरल किया था। जिसके बाद  08 SEPTEMBER को उनके गले में गोली लगी मिली और 13 सितंबर को क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत हो गई थी।
SIT की जांच में तत्कालीन एसपी, थानाध्यक्ष कबरई समेत पांच लोग आत्महत्या के लिए उकसाने और भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए थे। पांचों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था।
चार आरोपी दो साल से जेल में है जबकि एक लाख के इनामी आईपीएस मणिलाल पाटीदार ने 15 अक्तूबर को लखनऊ की कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता चंद्रप्रकाश तिवारी ने बताया कि दरोगा और सिपाही समेत चारों आरोपियों की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी।

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