महोबा: 30 अप्रैल से पहले कराएं फार्मर रजिस्ट्री, बिना आईडी नहीं होगी गेहूं खरीद

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महोबा, उत्तर प्रदेश: जनपद महोबा में किसानों के लिए अहम सूचना जारी की गई है। शासन द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी कृषकों से अपील की गई है कि वे 30 अप्रैल 2026 से पहले अपनी फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से करा लें।

खाद्य एवं रसद विभाग तथा कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की खरीद केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी, जिनके पास किसान पहचान पत्र (Farmer ID) उपलब्ध होगा। बिना फार्मर आईडी के खरीद नहीं की जाएगी।

📍 जिले में 41 खरीद केंद्र सक्रिय

जनपद महोबा में गेहूं खरीद के लिए कुल 41 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए:

CSC (जन सेवा केंद्र) संचालक

पंचायत सहायक

कृषि विभाग के एटीएम/बीटीएम/प्राविधिक सहायक

राजस्व विभाग के लेखपाल

की ड्यूटी लगाई गई है, जो मौके पर ही किसानों की फार्मर आईडी बनाने में मदद करेंगे।

📄 रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज

फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए किसानों को निम्न दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य है:

आधार कार्ड

खतौनी (भूमि विवरण)

मोबाइल नंबर

यह प्रक्रिया एक डिजिटल डेटाबेस के रूप में काम करती है, जिसमें किसान की पहचान, भूमि और संपर्क विवरण दर्ज किया जाता है। हर किसान को एक यूनिक कोड (Farmer ID) प्रदान किया जाता है, जिससे वह सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सके।

🖥️ रजिस्ट्री कराने के तरीके

किसान निम्न माध्यमों से अपनी रजिस्ट्री करा सकते हैं:

आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से

ग्राम स्तरीय कैंप

नजदीकी जन सेवा केंद्र

Farmer Registry मोबाइल ऐप

☎️ सहायता के लिए हेल्पलाइन

यदि किसी किसान को रजिस्ट्री कराने में परेशानी होती है, तो वे हेल्पलाइन नंबर 0522-2317003 और 05281-254029 पर संपर्क कर सकते हैं।

👉 प्रशासन ने सभी किसानों से अपील की है कि समय रहते फार्मर रजिस्ट्री पूरी कर लें, ताकि गेहूं विक्रय में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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