हिरासत में थर्ड डिग्री देने पर कोतवाल समेत 6 पर मुकदमा

By FREE THINKER Aug 28, 2022

हिरासत में थर्ड डिग्री देने पर कोतवाल समेत 6 पर मुकदमा

उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में एक युवक को हिरासत में ले थर्ड डिग्री प्रताड़ना देने के आरोप में पुलिस के एक इंस्पेक्टर समेत छह लोगों के खिलाफ गम्भीर धाराओं में आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया गया है।

पुलिस ने बताया कि श्रीनगर थाना क्षेत्र से जुड़ा यह मामला करीब चार माह पुराना 02 अप्रैल 2022 का है। जब चोरी के एक मामले में पुलिस पवा गांव के निवासी युवक भारत सिंह को उसके घर से उठा लाई थी। आरोप है कि पुलिस ने केस खुलवाने के लिए तब थाने में पूछतांछ के दौरान उसके साथ बुरी तरह मारपीट की। पुलिस ने तालिबानी सजा देते हुए पीड़ित के जख्मों पर गर्म चाय उड़ेली और नुकीला तार डालकर कान के पर्दे फाड़ डाले। करीब 24 घण्टे की प्रताड़ना में तबियत बिगड़ने पर युवक को बाद में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां चिकित्सकों ने हालत नाजुक देख उसे झांसी मेडिकल कालेज के लिए रिफर कर दिया। किन्तु पुलिस उसे कानपुर के हैलट अस्पताल ले गई। जहाँ उसका मनमाने तरीके से इलाज कराया गया। जिससे उसे समुचित लाभ नही हुआ। पीड़ित के मुताबिक उसकी हालत अभी तक नही सुधर सकी एवम कान का पर्दा फट जाने से वह बहरा हो गया।
पुलिस ने बताया कि इस मामले को लेकर तब काफी हो-हल्ला मचने पर पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने कार्यवाही अमल में लाते हुए श्रीनगर के तत्कालीन इंस्पेक्टर अनिल कुमार को निलंबित कर दिया था और वर्दीधारी अन्य 4आरोपियों को लाइन हाजिर करते हुए जांच के आदेश दिए थे। किंतु इस कार्यवाही से असंतुष्ट पीड़ित ने प्रकरण की शिकायत मानवाधिकार आयोग से करके न्याय की गुहार लगाई थी। आयोग के निर्देश पर तब एक टीम ने पीड़ित के गांव पहुंच न सिर्फ सारी जानकारी प्राप्त की थी बल्कि ग्रामीणों के बयान दर्ज किए थे। इस टीम ने श्रीनगर थाना पुलिस से भी पूंछतांछ की थी और अपनी विस्तृत रिपोर्ट आयोग को सोपी थी।
पुलिस ने बताया कि मानवाधिकार आयोग ने जांच रिपोर्ट के आधार पर बड़ी कार्यवाही करते हुए घटना में शामिल रहे सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किये जाने के आदेश दिए है। जिसके आधार पर इस मामले में तत्कालीन इंस्पेक्टर अनिल कुमार, उप निरीक्षक सुरेंद्र नाथ, सिपाही उपेंद्र, रोहित, राजीव यादव एवम पवा के ग्राम प्रधान पति हरिओम राजपूत के खिलाफ आईपीसी की धाराओं 147,148,342,326,323,व 308 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मुकदमे को लेकर जिले के पुलिस महकमे में हड़कम्प मचा है।

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *